मधुबनी : विनोद एजेंसी द्वारा अपने उपभोक्ता को गारंटी के रहते एसी नहीं बदलना महंगा पड़ा. उक्त मामले को लेकर जिला उपभोक्ता न्यायालय के पीठ अध्यक्ष विनोदानंद झा विनीत व सदस्य लक्ष्मण कुमार, एवं रंजना झा ने सुनवाई करते हुए नारियल बाजार स्थित विनोद एजेंसी एवं प्रबंधक बोल्टास कंपनी पटना को आवेदन डाॅ. रामाधार चौधरी को एसी का मूल्य 36000 रूपये नकद, आठ फीसदी ब्याज के साथ साठ दिनों में देने का आदेश जारी किया है. साथ ही मानसिक क्षति पूर्ति के रूप में तीन हजार एवं वाद खर्च दो हजार रुपये देने का भी आदेश जारी किया है. साथ ही उपभोक्ता न्यायालय यह भी आदेश जारी किया है कि 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करने पर दस फीसदी के ब्याज के साथ वसूल की जायेगी.
- क्या था मामला
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