मधुबनी: जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र
के अपात्र गृहस्थी राशन कार्ड रद करने हेतु नोटिस भेजने की प्रक्रिया
प्रारंभ कर दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं आने के बावजूद राशन कार्ड प्राप्त कर अनुदानित खाद्यान्न का उठाव करने वाले लोगों को नोटिस देकर एक सप्ताह के अन्दर
अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
जारी नोटिस के
मुताबिक एक सप्ताह के अन्दर अपना पक्ष नहीं रखने वाले लाभुकों के राशन कार्ड को रद कर विधिसम्मत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के छह अपै्रल 2017 ज्ञापांक 28 के माध्यम से रजौली पंचायत शशितारा देवी पति उग्रनारायण झा को नोटिस
भेजकर अपना पक्ष 12 अप्रैल तक रखने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल कार्यालय
द्वारा भेजे गए नोटिस में लिखा है कि जिन लोगों के पास मोटर चालित
तिपहिया, चार पहिया वाहन है, उन्हें राशन कार्ड नहीं रखना है। जिन लोगों के पास तीन
पहिया चार पहिया कृषि उपकरण है उन्हें भी अयोग्य श्रेणी में रखा गया
है। सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार, परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार से अधिक है, आयकर देते हैं, जिस मकान में रहते हैं उस मकान के सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, व्यवसायिक कर भुगतान करते हैं।
परिवार में कम से कम एक ¨सचाई उपकरण के साथ ढाई एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है। दो अथवा उससे अधिक फसल मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे
अधिक भूमि वाली गृहस्थी है एवं परिवार के कोई सदस्य सरकारी सेवा में है तो वे अनुदानित दर मिलने वाले खाद्यान्न लेने के दावेदार नहीं माने जाएंगे।
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