PropellerAds

हत्या मामले में पांच को आजीवन सश्रम कारावास

मधुबनी : लौकही थाना क्षेत्र के कचनरवा गांव में करीब 26 वर्ष पूर्व भूमि विवाद में हुई हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलिल सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी अभियुक्त कचनरवा निवासी मैनेजर यादव, गुदर यादव, बुधन यादव एवं महथौर निवासी सुखदेव यादव एवं प्रेम लाल यादव को दफा 302/34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास कि सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को पांच- पांच हजार रुपये जुमार्ना भी किया है. जुमार्ने कि राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन कि ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय व अपर लोक अभियोजक केदार लाल दास ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा कि मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस किया. अभियोजन के अनुसार दिनांक 21 अगस्त 1991 को कचनरवा गांव में आरोपी अभियुक्त अन्य के साथ मिलकर नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर चंद्र नारायण चौधरी के जमीन जोत रहे रामचंद्र पासवान, बच्चे लाल यादव, ठकाई यादव एवं सुकती मंडल को जान मारने के नियत से लाठी, भाला, फरसा, बंदुक से हमला कर दिया था. इस मारपीट के दौरान उक्त सभी लोग जख्मी हो गये. जिसमें जख्मी सुकती मंडल का मृत्यु इलाज के दौरान लौकही अस्पताल में हो गया था. इस बाबत लौकही थाना क्षेत्र के चिचौरवा निवासी सूचक ठकाई यादव द्वारा लौकही थाना कांड संख्या 144/91 दर्ज कराया था. मालूम हो कि उक्त मुकदमा में कुल सोलह अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. जहां विचारण के दौरान ही चार अभियुक्त खट्टर साह, इंद्रजीत यादव, युगत यादव व घुरन कामत कि मौत हो गयी. वहीं न्यायालय ने अन्य सात अभियुक्त बड़े लाल यादव, हरि नारायण साह, शिवेंद्र यादव, कलर यादव, राम नारायण साह, चंद्रदेव यादव सिवेंद्र यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था. उक्त मुकदमा में आरोपियों पर न्यायालय द्वारा 25 मार्च 1998 में आरोप गठन किया गया था.
Share on Google Plus

About Madhubani News

0 comments:

Post a Comment