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अपोलो क्लिनिक का रद्द होगा निबंधन

पांच क्लिनिक संचालकों से स्पष्टीकरण
मधुबनी : जिला के जयनगर अनुमंडल स्थित अपोलो क्लिनिक के निबंधन को निरस्त करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है. इसके साथ ही पांच क्लिनिक संचालकों से स्पष्टीकरण पुछा है. जिले में बिना निबंधन के दर्जनों क्लिनिक, पैथलैव, अल्ट्रा साउंड व जांच घरों का संचालन विगत कई वर्षों से चलाया जा रहा है. उक्त संस्थानों के द्वारा मरीजों से अवैध वसूली की जा रही है. वहीं कई नर्सिंग होम व क्लिनिक ऐसे भी है जहां चिकित्सकों के नाम तो बोर्ड पर अंकित है, लेकिन वहां आपरेशन व अन्य जांच विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा नहीं किया जाता है. समस्या की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन द्वारा मरीजों के हित को देखते हुए जांच टीम का गठन कर सभी संस्थानों का जांच की कवायद तेज कर दी गई है. स्वास्थ्य विभागीय द्वारा अवैध रूप से संचालित क्लिनिक, जांच घर सहित सभी संस्थानों के जांच प्रतिवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा संचालकों से स्पष्टीकरण पुछा गया है कि क्यों नहीं बिना निबंधन के अवैध रूप से क्लिनिक संचालन के लिए क्लिनिकल एस्टेवलिसमेंट एक्ट 2013 के तहत अर्थ दंड के रूप में 50 हजार रुपये की वसूली कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाय. बिना निबंधन के चलाये जा रहे डा. अजय कुमार झा क्लिनिक हॉस्पीटल रोड, आनंद जांच घर सदर अस्पताल रोड, डा. रेयाज अहमद डेंटल क्लिनिक हॉस्पीटल रोड, भगवती डायगनोस्टिक सेंटर सदर अस्पताल रोड व श्रीराम क्लिनिक जयनगर से स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं जयनगर स्थित अपोलो हास्पीटल के निबंधन को रद्द करने का निर्देश दिया है. जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे इस जांच अभियान के बाद बिना निबंधन के चल रहे संस्थानों द्वारा निबंधन की प्रक्रिया के लिए सीएस कार्यालय में संचालकों का जमवाड़ा होने लगा है.
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