PropellerAds

चरस तस्करों को मिली 12 वर्षों की कठोर सजा

विगत दस दिसम्बर 15 को रक्सौल रेल प्लेटफार्म के काउंटर के समीप से तस्करी के लिये ले जाते ढाई किलो ग्राम चरस के साथ रंगेहाथ धराये व्यक्ति को अदालत ने दोषी मुकर्रर किया है। प्रतिबंधित मादक पदार्थ चरस तस्करी के जुर्म में दोषी मुकर्रर पलनवां थाना क्षेत्र के मुसहरवा गांव निवासी शिवरतन भगत के पुत्र नंदलाल भगत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश कृष्ण सिंह सेंगर ने एक लाख रुपये अर्थदंड के अतिरिक्त बारह वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। फैसले में यह भी कहा गया है कि दोषी तस्कर के द्वारा अर्थदंड नहीं चुकाये जाने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। मामले मे विचारण के दौरान एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण कराकर दलीलें पेश की ।
Share on Google Plus

About Madhubani News

0 comments:

Post a Comment