विगत
दस दिसम्बर 15 को रक्सौल रेल प्लेटफार्म के काउंटर के समीप से तस्करी के
लिये ले जाते ढाई किलो ग्राम चरस के साथ रंगेहाथ धराये व्यक्ति को अदालत ने
दोषी मुकर्रर किया है।
प्रतिबंधित मादक पदार्थ चरस तस्करी के जुर्म में दोषी मुकर्रर पलनवां थाना
क्षेत्र के मुसहरवा गांव निवासी शिवरतन भगत के पुत्र नंदलाल भगत को जिला
एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश कृष्ण सिंह सेंगर ने एक
लाख रुपये अर्थदंड के अतिरिक्त बारह वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी
है। फैसले में यह भी कहा गया है कि दोषी तस्कर के द्वारा अर्थदंड नहीं
चुकाये जाने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। मामले मे विचारण
के दौरान एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार की ओर से आठ गवाहों
का परीक्षण कराकर दलीलें पेश की ।
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